मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना क्या है ?
बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के अंतर्गत पशुपालकों को दुधारू गौ वंषीय पशुओं की अकाल मृत्यु के कारण नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक परिवार के लिए दो दो दुधारू गौ वंषीय पशुओं का Rs 40000 तक प्रति पशु बीमा करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना राजस्थान की योजना है। इस योजना के तहत पशुपालक अपने दो पशुओं का बीमा मुफ्त में करवा सकता है। योजना की शुरुआत जुलाई 2023 से होगी। इस योजना के तहत गाय और भैंस दोनों का बीमा किया जा सकता है। अगर कोई पशुपालक के पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें बहुत नुकसान होता है और इस नुकसान को कम करने के लिए कामधेनु पशु बीमा योजना की शुरुआत की गई है।
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योजना का नाम | कामधेनु पशु बीमा योजना |
लागू | राजस्थान |
योजना की शुरुआत | जुलाई 2023 |
योजना की अंतिम तारीख | – |
लाभार्थी | पशुपालक |
योजना से लाभ | दो दुधारू गौवंषीय पशुओं का निःषुल्क बीमा। Rs 80000 का मुफ्त बीमा |
महंगाई राहत कैंप | Click Here |
इस योजना के तहत पशुपालकों को क्या फायदे मिलेंगे?
इस योजना के अंतर्गत पशुपालक अपने 2 पशुओं का बीमा मुफ्त में करवा सकता है एक पशु की अकाल मृत्यु हो जाने पर पशुपालक को Rs 40000 मिलेंगे। और दो पशुओं की मृत्यु हो जाने पर Rs 80000 दिए जाएंगे। अगर कोई पशुपालक दो से अधिक पशुओं का बीमा करवाता है तो उसे प्रीमियम देना होगा। इस योजना के अंतर्गत पशु पालक अपने दो पशुओं का बीमा मुफ्त में करवा सकता है एक पशु की अकाल मृत्यु हो जाने पर पशुपालक को Rs 40000 मिलेंगे और 2 पशुओं की मृत्यु हो जाने पर Rs 80000 दिए जाएंगे अगर कोई पशुपालक दो से अधिक पशुओं का बीमा करवाता है तो उसे न्यूनतम प्रीमियम देना होगा। इस योजना के तहत अधिकतम 2 दुधारू दुधारू गौ वंषीय पशुओं का प्रति पशु Rs 40000 का बीमा करवाया जाएगा बीमा के मूल्य का निर्धारण पशुओं के दूध उत्पादन के आधार पर किया जाएगा अगर किसी पशु पालक की वार्षिक आय 8 लाख से कम है तो उसके 2 पशुओं का बीमा मुफ्त में किया जाएगा और और जिसके पास 4 से 5 पशु हैं और वह 2 से अधिक पशुओं का बीमा करवाना चाहता है तो उसके दो पशुओं को छोड़कर बाकी पशुओं पर Rs 200 प्रति प्रीमियम देना होगा। और अगर पशुपालक की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है तो उसे प्रति पशु Rs 200 का प्रीमियम देना होगा।
इस योजना के तहत पशुओं का बीमा कैसे किया जाएगा?
जन आधार कार्ड के माध्यम से कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत किसी भी महंगाई राहत कैंप में जाकर 2 पशुओं का बीमा कराया जा सकता है। इस योजना का लाभ पशु का बीमा होने के बाद ही मिल पाएगा। मतलब बीमा होने के बाद अगर पशु की मृत्यु हो जाती है तो पशुपालक को Rs 40000 प्रति पशु प्राप्त होगे।