प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत सरकार की पेंशन योजना है जो कि असंगठित श्रमिकों की वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुधार के लिए है। PM-SYM योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनकी वृद्धावस्था के दौरान वित्तीय सुरक्षा और आय का एक नियमित स्रोत प्रदान करना है। यह योजना सड़क विक्रेता, रिक्शा चालक, मिड डे मील श्रमिक, ईट भट्टा श्रमिक, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू श्रमिक, धोबी, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक और इसी तरीके के अन्य व्यवसाय में लगे हुए श्रमिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह एक अंशदाई और स्वैच्छिक पेंशन योजना है जिसके तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रतिमाह Rs 3000 न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी। और अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी का जीवन साथी परिवार पेंशन के रूप में पेंशन का 50 % का हकदार होगा और पारिवारिक पेंशन केवल पति- पत्नी के लिए ही लागू है। 

Important Links 

योजना का नामप्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM -SYM)
योजना की शुरुआत01 Feb 2019
योजना की अंतिम तिथि 
योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष की आयु के श्रमिकों के लिए
वित्तीय लाभRs 3000 न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन |
यदि पति और पत्नी दोनों इस योजना में शामिल होते हैं,
तो संयुक्त रूप से 6000/- मासिक पेंशन।
मासिक योगदान दिखाने वाला चार्ट Click Here
Self EnrollmentClick Here
ऑफिशियल वेबसाइटClick Here
Customer care number18002676888

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM -SYM) के फायदे

यह एक भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन योजना है जोकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 60 साल की आयु प्राप्त करने के बाद प्रतिमाह Rs 3000 प्राप्त होंगे। लाभार्थियों की मृत्यु हो जाने पर परिवार पेंशन के तौर पर पति या पत्नी पेंशन राशि का 50 % प्राप्त करने के हकदार होंगे। 

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM -SYM) के लिए पात्रता / मापदंड

1. लाभार्थी को असंगठित श्रमिक होना चाहिए। जैसे कि (सड़क विक्रेता, रिक्शा चालक, मिड डे मील श्रमिक, ईट भट्टा श्रमिक, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू श्रमिक, धोबी, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक और इसी तरीके के अन्य व्यवसाय में लगे हुए श्रमिक)

2. 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति योजना में स्वेच्छा से नामांकन करवा सकते है।

3. व्यक्ति की मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए।

4. इस योजना में लाभार्थी को पेंशन फंड के लिए मासिक योगदान करने की आवश्यकता होती है। योजना में प्रवेश करने की आयु के आधार पर योगदान राशि तय की जाती है। और सरकार भी उतनी ही राशि का योगदान करती है।

5. आवेदक के पास EPF/NPS/ESIC की सदस्यता नहीं होनी चाहिए।

6. आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

7. जब लाभार्थी 18 से 40 वर्ष की आयु में, योजना में शामिल हो जाता है तो लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक योगदान देना होता है। लाभार्थी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर DBT(Direct Benefit Transfer) के माध्यम से Rs 3000 की सुनिश्चित मासिक पेंशन अपने अकाउंट में आजीवन प्राप्त कर सकता है।

PM-SYM के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदक के पास आधार कार्ड और सेविंग बैंक अकाउंट या जनधन अकाउंट होना चाहिए।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना मैं नामांकन /रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

आवेदक को निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (CSC) जाकर अपने आधार कार्ड और बचत बैंक या फिर जन धन खाता संख्या के माध्यम से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना मैं नामांकन करना होगा। पहला subscription  नकद (cash) में होगा और अगले महीने से ऑटो डेबिट  के माध्यम से मासिक योगदान आवेदक के बचत खाते या फिर जनधन खाते से कटने शुरू हो जाएंगे। पहली पेमेंट सफलतापूर्वक होने के बाद आवेदक का ऑनलाइन श्रम योगी पेंशन नंबर जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आवेदक के हस्ताक्षर के लिए acknowledgement kam debit mandate जनरेट हो जाएगा जोकि CSC (सामान्य सेवा केंद्र) आवेदक के हस्ताक्षर के बाद स्कैन करके अपलोड करेगी। आवेदक अपना श्रम योगी कार्ड सीआईसी के माध्यम से प्रिंट करवा सकता है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना मैं नामांकन /रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

Leave a Comment